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Employees State insurance in Hindi Part 1

 

कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948
Employees State insurance Act 1948





कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 की मुख्य विशेषताएं
Salient features of the employees State insurance act 1948

  • प्रोफेसर अदा कर तथा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारी अधिनियम 1948 बनाया गया है।
  • The Employees Act 1948 has been enacted on the basis of the recommendations of the professor and the experts of the International Labor Organization.
  • यह अधिनियम अमौसमी तथा सरकारी कारखानों पर लागू होता है।
  • This Act applies to the public and government factories.
  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्रशासन हेतु चिकित्सा परिषद चिकित्सा संबंधी मामलों के लिए स्थायी समिति है।
  • The Medical Council is the standing committee on medical matters for the administration of the Employees' State Insurance Corporation..
  •  इसमें कर्मचारी राज्य बीमा कोष की स्थापना की गई है 
  • Employee State Insurance Fund has been established in this
  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हिसाब किताब का वार्षिक हिसाब भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा किया जाएगा
  • The annual account of the Employees' State Insurance Corporation account will be made by the Comptroller and Accountant General of India.
  • प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मेडिकल कॉलेज नर्सिंग कॉलेज पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सेवाओं की स्थापना कर सकता है
  • इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं पर भी कुछ दायित्व डाले गए हैं जैसे कर्मचारी की मजदूरी कम नहीं करना है बीमारी आदि की दशा में सेवा पृथक या दंडित नहीं करना है अंशदान में त्रुटि नहीं करना है।




अधिनियम की आवश्यकता एवं उद्देश
Need and objectives of the Act

  • सामाजिक सुरक्षा Social Security 
  • सामाजिक बीमा Social insurance
  • सामाजिक सहायता Social support

सामाजिक सुरक्षा Social Security

प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित दीवाना स्तर की सुविधाएं प्रदान करने तथा उन्हें बनाए रखने का प्रयास सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से हमारी सरकार करती है अथवा जो समाज अपने सदस्यों के विशिष्ट जनों के विरुद्ध प्रदान करता है समाजिक सुरक्षा को हमारे कल्याणकारी राज्य निर्माण का आधार स्तंभ भी कहा जा सकता है सामाजिक सुरक्षा से कर्मचारियों में विश्वास जागृत उत्पन्न होता है जिससे वह अपना काम मन लगाकर करते हैं

सामाजिक बीमा Social insurance

विलियम बे ब्रिज के अनुसार यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सदस्यों को अंशदान के बदले ऐसा लाभ प्रदान किए जाते हैं जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं।


समाज के सदस्य मिलकर साधन एकत्रित करते हैं तथा जोखिमों का सामना करने के लिए उनका उपयोग करते हैं

सामाजिक सहायता Social support

इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तें पूरा करने वाला जिन्हें इन लाभों की आवश्यकता है केवल उन्हीं व्यक्तियों को यह लाभ प्रदान किया जाता है

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ 

Benefits to employees 

  1. चिकित्सा लाभ medical benefit
  2. बीमारी लाभ sickness benefit
  3. मातृत्व लाभ maternity benefit
  4. आरोग्यता का लाभ disablement benefit
  5. आश्रित लाभ dependents benefit


अधिनियम की प्रभावशीलता एवं परिभाषा 

Application of the act and definition 1948

  • संक्षिप्त शीर्षक क्षेत्र प्रारंभ एवं प्रभावशीलता धारा 1
  • Short title, extent, commencement and application
  • संक्षिप्त शीर्षक यह अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 कहलाता है क्षेत्र पूरे भारत में लागू होता है
  • प्रभावशीलता की तिथि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियों निर्धारित की जा सकती है
  • आमौसमी तथा सरकारी कारखानों पर लागू होना
  • अन्य संस्थानों पर लागू करने का अधिकार एक माह का नोटिस देने के उपरांत ही उपयुक्त सरकारी से अधिनियम को अन्य संस्थानों पर लागू कर सकती है
  • एक बार याद निगम लागू हो जाने के पश्चात व्यक्तियों की संख्या घटने पर भी यही अधिनियम खत्म नहीं होगा ।
  • परिभाषा धारा 2 definition section 2
  • उचित सरकार appropiate government 
  • प्रसव  अवस्था confinement
  • अंशदान contribution
  • निगम corporation
  • आश्रित आश्रित बीमित मृत व्यक्ति के निम्नलिखित में से किसी भी संबंधी या रिश्तेदार थे है
  • वह व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष या उसे ऊपर हो चुकी है और वह पूरी तरह से या अंशिता बीमित व्यक्ति के ऊपर निर्भर है उसी को यह लाभ मिल सकता है


उचित रीत से नियुक्ति duly appointed

व्यवसायिक चोट या रोजगार संबंधी चोट  employment injury


कर्मचारी कर्मचारी व व्यक्ति जिसे कारखाना या उससे संबंधित काम में मजदूरी पर लगाया गया हो उस पर यह अधिनियम लागू होता है।


निगम स्थाई समिति तथा चिकित्सा लाभ परिषद

धारा 3 - 25 तक निगम स्थाई समितियों में चिकित्सालय परीक्षा संबंधी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख है

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना धारा 3
निगम की स्थापना स्थिति से की जाएगी जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी

निगम की विशेषताएं

  1. निगम एक समामेलित संस्था है
  2. इसका शाश्र्वत उत्तराधिकार होता है 
  3. इसकी सार्व मुद्रा होती है 
  4. अपने नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा 
  5. इसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किए जा सकेंगे

निगम की संरचना या गठन धारा 4

 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य 

  1. एक सभापति 
  2. एक उपसभापति 
  3. अधिक से अधिक 5 सदस्य
  4.  प्रत्येक राज्य को प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी 
  5. संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य
  6. नियोक्ताओं  प्रतिनिधित्व करने वाले 10 सदस्य केंद्रीय सरकार नियोक्ताओं के उन संगठनों की सलाह लेगी जिन्हें इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है
  7.  कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले 10 व्यक्त जिन्हें केंद्रीय सरकार चिकित्सकों के उन संगठनों की सलाह लेगी जिन्हें इस उद्देश्य के लिए मान्यता दी गई है।
  8. डॉक्टरी व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति
  9. संसद के तीन सदस्य जिनमें से दो लोकसभा तथा एक राज्यसभा से होंगे
  10. निगम का महासंचालक पदेन Director general of the cooperation ex-officio

Continue........ 

Part 2..








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