- कर निर्धारण वर्ष 2020 21 के लिए एक व्यक्ति अधिभार देने के लिए उत्तरदाई है
- देकर का 10% यदि कुल आय ₹5000000 से अधिक है परंतु एक करोड रुपए से अधिक नहीं है अथवा देखकर का 15 परसेंट यदि कुल आय ₹10000000 से अधिक है परंतु 2 करोड रुपए से अधिक नहीं है
- एक व्यक्ति को घरेलू गैस पर मिला अनुदान उसकी आय में शामिल किया जाता
- आयकर एक प्रत्यक्ष कर है
- केवल वैधानिक आई ही कर योग्य है
- आय तभी कर योग है जब मुद्रा में प्राप्त हुआ
- गत वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है
- गत वर्ष निर्धारण वर्ष पूर्व 1 दिसंबर को समाप्त होता है
- आय कमाने वाले वर्ष को कर निर्धारण वर्ष भी कहते हैं
- आय की परिभाषा है सम्मिलित की हुई
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